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Noida News: निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन के लिए दाखिला रेस तीन से

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नर्सरी दाखिला 2025-26
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-पांच लाख वार्षिक आय वाले अभिभावक भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कर सकेंगे आवेदन

-आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी, पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रा पांच मार्च को होगा

-ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे का नहीं उनके माता-पिता का आधार अनिवार्य

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए आर्थिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी की 25 फीसदी सीटों पर दाखिले के लिए सोमवार (तीन फरवरी) से दाखिला प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, वंचित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी की लगभग चालीस हजार सीटों पर पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन 19 फरवरी तक किया जा सकेगा। इस बार की दाखिला प्रक्रिया में खास बात यह है कि पांच लाख वार्षिक आय वाले अभिभावक भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब तक यह आय सीमा एक लाख रुपये थी। मालूम हो कि डीजी व दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अब आय सीमा बढ़ने से कई सामान्य श्रेणी के तहत आने वाले अभिभावक भी निजी स्कूलों की ईडब्ल्यूएस सीटों पर आवेदन कर सकेंगे। कम आय सीमा होने के कारण अक्सर कई अभिभावक फर्जी आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए मजबूर होते थे। आवेदन प्रक्रिया के बाद पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रा पांच मार्च को निकाला जाएगा। दस्तावेजों की छंटनी और दाखिले की तारीख ड्रा के बाद जारी की जाएगी। 25 फीसदी सीट के भीतर तीन फीसदी सीटें विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए होंगी। लॉटरी में सफल होने के बाद पिता या कानूनी अभिभावक(मां-बाप) का आधार नंबर जमा करना अनिवार्य होगा। जबकि बच्चे का आधार नंबर जरूरी नहीं है। सभी श्रेणियों में दाखिले के लिए अभिभावक का कम से कम तीन वर्ष से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है।
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एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीयन

अभिभावकों को यह ध्यान रखना होगा कि एक मोबाइल नंबर से से एक ही पंजीकरण किया जा सकता है। एक से ज्यादा आवेदन किए जाने से लॉटरी में बच्चे की उम्मीदवारी रद हो सकती है। आवेदन के समय आवासीय पते में स्थानीय क्षेत्र, उप-स्थानीय, उप-उप स्थानीय में गांव, कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर, पॉकेट, ब्लॉक गली को भरना होगा। अभिभावक को ध्यान रखना होगा कि आवासीय पते को गलत भरने से बच्चे का आवेदन रद हो सकता है।
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