ग्रेटर नोएडा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित बच्चों को दाखिला नहीं देने पर 59 निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि दाखिला नहीं देने के कारण मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सीबीएसई से मान्यता लेने में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से ही स्कूलों को हरी झंडी लेनी पड़ती है।
हाल ही में जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में आरटीई के मुद्दे पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह और बेसिक शिक्षा अधिकारी एश्वर्य लक्ष्मी की बैठक हुई थी। इसमें निजी स्कूलों की ओर से आरटीई के चयनित बच्चों को दाखिला नहीं देने का मसला उठा था। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से बेसिक शिक्षा कार्यालय से ऐसे स्कूलों की फाइल मांगी गई थी। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे 59 स्कूलों पर कार्रवाई के लिए कहा है, जिन्होंने नोटिस के बावजूद लॉटरी में चयनित बच्चों को दाखिला नहीं दिया।