नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय पुलिस बलों में भर्ती के दौरान टैटू नीति पर सवाल उठाए हैं। अदालत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में मोटर मैकेनिक व्हीकल के पद पर भर्ती के लिए दाहिने हाथ पर टैटू होने के कारण अयोग्य घोषित किए गए युवक विपिन कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने गृह मंत्रालय की टैटू नीति पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस आधार को संदेहास्पद बताते हुए मामले की सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने 29 अक्टूबर के आदेश में कहा कि दाहिने पूर्वभाग (फोरआर्म) पर टैटू मात्र से किसी उम्मीदवार को बलों में भर्ती से अयोग्य ठहराना समझ से परे है। याचिकाकर्ता ने यहां तक कहा कि यदि अनुमति मिले तो वह टैटू हटाने के लिए सर्जरी कराने को तैयार है। ब्यूरो