बिजली चोरी करने पर लगेगा छह गुना जुर्माना
नोएडा। बिजली चोरी के लगातार मामले सामने आने के बाद विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। पहली बार चोरी से बिजली का प्रयोग करते पाए जाने पर दो गुना जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार बिजली चोरी करने वालों पर छह गुना जुर्माना लगेगा। निर्धारित 15 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर रिकवरी वारंट जारी होगा।
विभाग के अधीक्षण अभियंता एके सिंह ने बताया कि विभाग ने कुछ नियमों को सख्त कर दिया है। जैसे किसी उपभोक्ता के घर दो किलोवाट बिजली चोरी मिलने पर पूरे एक साल का दो लाख रुपये जुर्माना बनाया जाएगा। इस राशि पर दो गुना जुर्माना लगाने पर उपभोक्ता को चार लाख रुपये जुर्माना जमा करना होगा। अगर किसी उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया है, लेकिन उस उपभोक्ता ने बिना बिल या जुर्माना जमा किए कनेक्शन अपने आप जोड़ लिया है, तो छह गुना जुर्माना लगेगा। साल भर के अंदर कोई उपभोक्ता फिर से बिजली चोरी करते मिलता है, तो उस व्यक्ति पर छह गुना जुर्माना लगाया जाएगा। ब्यूरो