मिशेल देश छोड़कर भाग गया तो मामले
की जांच हो सकती है प्रभावित: जांच एजेंसी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस अदालत से अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चौपर डील दलाली मामले के आरोपी बिचौलिये जेम्स क्रिश्चियन की जमानत याचिका खारिज होने से उसे झटका लगा है। सीबीआई और ईडी ने जमानत याचिका के विरोध में कहा कि मिशेल देश छोड़कर भाग गया तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष ईडी और सीबीआई ने कहा कि मिशेल के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है। इसलिए वह डिफॉल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता। उधर मिशेल ने याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिन की समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए।
इससे पूर्व, 5 जनवरी को कोर्ट ने मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। सुनवाई में ईडी ने कहा था कि इटली की कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वे झूठे हैं। इसका उसके पास साक्ष्य है। ईडी ने कहा था कि हमारी जांच संतोषजनक थी। हमने जांच की कि विभिन्न बैंक खातों के जरिए हवाला की कितनी रकम जमा हुई है। इससे पहले भी 22 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर उसे ईडी के रिमांड पर भेजा था।