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खुले में कचरा जलाया तो खानी होगी जेल की हवा1

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खुले में कचरा जलाया तो खानी होगी जेल की हवा
गुरुग्राम। शहर में खुले में कचरा जलाया तो निगम उसे जेल की हवा खिलाएगा और भारी जुर्माना भी लगाएगा। इसके लिए निगमायुक्त ने आदेश जारी किए हैं। वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सफाई सुपरवाइजर अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी करें, ताकि कोई कचरा ना जला सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों के तहत कचरा जलाने वालों पर भारी जुर्माना करने और कारावास की सजा का भी प्रावधान है।
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बता दें कि नगर निगम के कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर पर जनवरी माह में 21 शिकायतें कचरा जलाने से संबंधित प्राप्त हुईं। इसके साथ ही फरवरी माह में 6 शिकायतें व मार्च माह में अब तक 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निगमायुक्त ने यशपाल यादव ने कहा कि कचरा जलाने से एक ओर जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं दूसरी ओर इससे निकलने वाले धुएं में कई जहरीली गैसें पैदा होती हैं, जो सांस, फेफड़ों व आंखों संबंधी बीमारियों को जन्म देती हैं, इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए कचरे को ना जलाएं और अगर कोई व्यक्ति कचरा जलाता है, तो उसके बारे में टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों द्वारा कचरा जलाने से संबंधित शिकायतें नगर निगम के कॉल सेंटर पर की जाती हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कचरा जलाने से संबंधित सूचना मिलने पर तुरंत उस पर कार्रवाई करें और मौके पर जाकर आग को बुझाने के साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।
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