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जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भोलू की जमानत याचिका खारिज की

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जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भोलू की जमानत याचिका खारिज की
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गुरुग्राम। भोंडसी स्थित विद्यालय में हुए प्रिंस हत्याकांड के आरोपी भोलू की नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) बोर्ड में सुनवाई हुई। बोर्ड ने भोलू की जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जेजे बोर्ड में भोलू की भी पेशी हुई। बोर्ड ने 1 नवंबर को भोलू को बोर्ड के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। इस दिन बोर्ड स्वयं भी भोलू से बात करेगा और उसका मूल्यांकन करेगा। मामले में 3 नवंबर से बोर्ड में आरोपी के बालिग व नाबालिग होने पर सुनवाई शुरू होगी।
मृतक प्रिंस के पिता के अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने बताया कि आरोपी भोलू के अधिवक्ता ने 26 अक्तूबर को नियमित जमानत याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा था, भोलू को बाल सुधार गृह में एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी मामले को जेजे बोर्ड मेें भेज दिया है। ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए। इसका विरोध करते हुए सीबीआई अधिवक्ता व अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने कहा कि भोलू ने संगीन अपराध को अंजाम दिया है।
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सीबीआई की जांच में सामने आया है कि आरोपी विभिन्न प्रकार के जहर पर अनुसंधान करने सहित पोर्न वीडियो भी देखता था। ऐसे में उसकी मानसिक स्थित समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बोर्ड ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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