नोएडा जिले के सभी स्कूलों को 15 जुलाई तक अपनी वेबसाइट पर वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक की फीस की लिस्ट अपडेट करने को कहा गया है। निर्धारित समय तक अपडेट नहीं करने पर स्कूल की मान्यता तक रद्द हो सकती है।
शुक्रवार को पंचशील बालक इंटर कॉलेज में अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिले के करीब 123 स्कूलाें के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिए गए। इस दौरान स्कूल की तरफ से भी कई मुद्दे उठाए गए।
उसके आधार पर स्कूल की नए सत्र की फीस तय होगी। 2015 -2016 की फीस में कंज्यूमर प्राइज डंडेक्स और इसमें 5 प्रतिशत तक फीस बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षकों के वेतन से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। करीब 60 प्रतिशत स्कूलों ने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। अगर स्कूल अपडेट नहीं करेंगे तो पहले नोटिस दिया जाएगा। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर तीसरी बार तक अपडेट नहीं करेंगे तो सीधे मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
इस मीटिंग में एपीजे, कैंब्रिज, डीपीएस, बाल भारती, नोएडा पब्लिक स्कूल समेत सभी स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया कि कोई स्कूल एक साथ एक साल की फीस नहीं ले सकता। शिक्षकों का वेतन और कितने प्रतिशत वेतन बढ़ाया गया है, उसकी जानकारी देनी होगी। स्कूल किसी भी टीचर को कैश में वेतन नहीं दे सकता है।