किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा
ग्रेटर नोएडा। किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पांचवां आरोपी अपहरण का दोषी पाया गया, ऐसे में उसे 5 साल की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों पर अदालत ने 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष पोस्को न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक नीटू बिश्नोई ने बताया कि जेवर क्षेत्र में 2015 में एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने पीड़िता के गांव के ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपितों के खिलाफ कुल 8 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी माना। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अधिवक्ता के अनुसार दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। इस मामले में कोर्ट ने मोहसिन, अलाउद्दीन, शादाब, इरशाद को अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट का दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। इस्लामुद्दीन को अपहरण में पांच साल की सजा सुनाई गई है।