शाहबेरी के बिल्डर के 36 फ्लैटों की होगी कुर्की
ग्रेटर नोएडा। बिना नक्शा पास कराए प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से फ्लैट बनाकर बेचने वाले बिल्डर जसवीर मान के 36 फ्लैटों की कुर्की करने का आदेश जिलाधिकारी न्यायालय ने जारी कर दिया है। इसके लिए दादरी तहसीलदार को प्रशासक नियुक्ति किया है। कुर्क होने वाले फ्लैटों को न खरीदने को कहा है।
जिलाधिकारी न्यायालय ने कहा कि गिरोह बंद व असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 और अवैधानिक क्रिया कलापों से एकत्रित धनराशि से खरीदी गई चल-अचल संपत्तियों की कुर्की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत की गई है। जसवीर मान व जसपाल मान बिल्डर ने शाहबेरी के खसरा नंबर-46 मान रेजीडेंसी में चार बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया है, जो आपस में सटी हुई हैं। मान रेजीडेंसी में एक छह मंजिला इमारत बनी है, जिसका नाम लवण्या अपार्टमेंट बताया गया है। इसमें कुल 36 फ्लैट बनाए गए हैं। सभी फ्लैट खाली हैं। एक फ्लैट में चौकीदार परिवार समेत रह रहा है। भूतल पर पार्किंग बनाई गई है। इस भूमि को कुर्क करके उसका प्रशासक तहसीलदार दादरी को नियुक्त किया है। आदेश का पालन करने तहसीलदार और उप निबंधक दादरी को भेजा गया है। इस आदेश की प्रति बिसरख पुलिस के माध्यम से जसवीर मान को तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की पत्रावली को जसवीर मान को तामील कराने के बाद बिसरख पुलिस को 15 दिनों में न्यायालय में पेश करना है। 7 नवंबर को आगे की कार्रवाई होगी। बिल्डर की संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही जिला प्रशासन ने आम लोगों से कुर्क की गई संपत्ति का क्रय-विक्रय न करने को कहा है।