सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले 33 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने इन दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन ने दिवाली पर तीन दिन के लिए सेक्टर-33 और भंगेल में अस्थायी पटाखा बाजार लगवाया था। इसमें स्टॉल के लिए आवेदन करने वालों से कहा गया था कि वह केवल ग्रीन पटाखे बेचेंगे। इस बारे में दुकानदारों ने शपथ पत्र भी दिया था।
इसके बाद भी दुकानदारों ने प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री की। इनमें से 26 दुकानदार सेक्टर-33 और 7 दुकानदार भंगेल पटाखा बाजार के पाए गए हैं। इन सभी के खिलाफ कोतवाली फेज टू और सेक्टर-24 में विस्फोटक अधिनियम, आईपीसी की धारा 188 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।