सीसंतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 12 नवंबर को न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट के कोर्ट ने मामले में थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना निवासी कथकपुरवा दरियाबाद को पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।