बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने में आरोपी विशेष को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के कारावास और 35 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
थाना चांदपुर में 24 मई 2024 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी 14 साल की लड़की घर से पानी भरने के लिए हैंडपंप पर पहुंची। तभी पास के ही एक प्लांट में काम करने वाला विशेष निवासी ग्राम स्याऊ वहां पहुंचा और मुंह दबाकर उसकी बेटी को ले गया।
उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसकी बेटी ने घर आकर पूरी बात बताई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी विशेष के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अब अदालत ने अभियुक्त विशेष पुत्र सुभाष निवासी मोहल्ला छोटनपुरिया गांव स्याऊ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।