लखीमपुर खीरी। तीन साल के मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे नूरी अंसार ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, लखीमपुर के मोहल्ला हिदायतनगर में रहने वाले मोहम्मद नईम 18 अक्तूबर, 2022 को एक मजदूर के तीन वर्षीय बच्चे को चीज देने के बहाने अपने घर बुला ले गया। वहां बच्चे से दुष्कर्म किया था। मजदूर पिता ने अबोध बच्चे के साथ कोतवाली जाकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालती सुनवाई के दौरान पीड़ित बालक व उसके पिता के साथ ही राशिदा, जैनी, डाॅक्टर ललित कुमार, सुरेंद्र कुमार, शरद राज, अभय सक्सेना ने अपने बयान दर्ज कराए थे। जिनके आधार पर बृहस्पतिवार को एडीजे पाॅक्सो नूरी अंसार ने नईम को दोष सिद्ध पाया है। उसे 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।