सोनीपत। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए सीटें घोषित नहीं करने वाले जिले के 18 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। नोटिस के बाद प्रबंधकाें से जल्द जुर्माना जमा करने का स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
विभाग की तैयार लिस्ट में 681 में से 105 निजी स्कूलों को शामिल किया गया है। इन स्कूलों ने आरटीई के लिए पोर्टल पर संबंधित सीटों का ब्योरा अपलोड नहीं किया गया था। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह लिस्ट में शामिल अपने क्षेत्र के स्कूलों पर जल्द कार्यवाही करते हुए जुर्माना या स्पष्टीकरण जमा करवाएं।
एक सप्ताह पूर्व स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को आईटीई के तहत सीटाें का ब्योरा अपलोड नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। जुर्माने के रूप में 1000 रुपये फीस वाले स्कूलों पर 30 हजार, 3000 रुपये तक फीस वाले स्कूलों पर 70 हजार जुर्माना राशि रखी गई है।
इससे ज्यादा फीस वाले स्कूलों पर मुख्यालय के निर्देशानुसार अधिकारी बैठक कर कार्यवाही की तैयारी करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि लिस्ट में शामिल कुछ स्कूल नए शैक्षणिक सत्र के दौरान बंद हो चुके हैं। इनके अलावा गैर मान्यता के चल रहे अन्य स्कूलों पर भी जल्द कार्यवाही होगी।
आरटीई के तहत पोर्टल पर सीटों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले 18 स्कूलों पर जुर्माना लगा दिया गया है। अन्यों पर कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। उच्चाधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा। -मंजू गर्ग, उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।