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विधायक कार्यालय से पेंशन आवेदन की योजना पर जवाब तलब

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पेंशन आवेदन पर दिल्ली
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सरकार से जवाब तलब
- पेंशन के लिए अब केवल विधायक कार्यालय से होता है आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का आवेदन विधायक के जरिये करने के सर्कुलर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने 15 अक्तूबर को एक सर्कुलर जारी कर पेंशन आवेदन विधायक कार्यालय से ही करने की व्यवस्था शुरू कर दी थी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने निगम पार्षद वेदपाल की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी 2019 तारीख तय की है। पेश जनहित याचिका अधिवक्ता ऋषिपाल ने वेदपाल के लिए दायर की है। याचिका में दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर भी सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार एक ओर डोर स्टेप डिलीवरी से बेहतर सुविधाएं और लोगों की समस्या जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। वहीं, वृद्धों और विधवाओं के लिए परेशानी का सबब बन रही है।
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याची के मुताबिक, अब ऑनलाइन पेंशन आवेदन बंद कर दिया गया है। अब केवल विधायक कार्यालय में पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए पासवर्ड भी विधायक कार्यालय से ही जारी किया जाएगा। इस वजह से वृद्ध और विधवाएं पेंशन के लिए धक्के खाने को विवश हैं। पहले पेंशन के लिए ऑनलाइन, समाज कल्याण कार्यालय के साथ ही विधायक कार्यालय से भी आवेदन किया जा सकता था।
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