हॉकी इंडिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने कीर्ति आजाद से मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा हॉकी इंडिया पर कुछ दस्तावेज मुहैया नहंी कराने पर जुर्माना लगाने से जुड़े मामले में भाजपा सांसद कीर्ति आजाद से जवाब मांगा है। इस मामले में जुर्माना लगाने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने के लिए हॉकी इंडिया खेल निकाय ने याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मामले की सुनवाई करते हुए सीआईसी के 22 अक्टूबर के आदेश पर कोई अंतरिम स्थगन देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह कोई आदेश पारित करने से पहले दूसरे पक्ष केंद्रीय सूचना आयोग और कीर्ति आजाद की बात सुनना चाहते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख एक नवंबर मुकर्रर की है।
सीआईसी ने हॉकी इंडिया (एचआई) को निर्देश दिया कि वह आजाद द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए। सीआईसी ने आजाद के सितंबर 2015 के आवेदन पर यह निर्देश दिया था। आजाद ने वर्ष 2013 से हॉकी इंडिया लीग के लिए प्रायोजित रकम, दलाली के रूप में चुकाई गई रकम, वकीलों और वाद पर होने वाले खर्च का विवरण मांगा था। इसके साथ ही हॉकी इंडिया ने गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी मांगे जाने को भी चुनौदी दी है।