झारखंड कोल ब्लॉक मामले में
नवीन जिंदल को कोर्ट से राहत
- जिंदल समेत 14 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
बहुचर्चित झारखंड कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अदालत ने उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में जिंदल समेत 14 लोगों को जमानत प्रदान की है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित स्पेशल जज भारत पराशर ने एक लाख के निजी मुचलके और इतनी राशि की एक गारंटी पर नवीन जिंदल और अन्य 14 आरोपियों को जमानत दी है। जमानत देते वक्त कोर्ट ने साफ कर दिया कि आरोपियों को जमानत पर छूटने के बाद देश से बाहर जाने और गवाहों के आसपास जाने की अनुमति नहीं है। वहीं, नवीन जिंदल ने अपनी जमानत अर्जी के साथ बिजनेस के सिलसिले में जापान जाने के लिए पांच दिन की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इससे पहले 14 अगस्त को सभी आरोपियों को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को मुकर्रर की है। इस बीच मामले से जुड़े दस्तावेज की जांच की जाएगी।
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने इस जमानत अर्जी का विरोध किया। दलील दी कि अगर आरोपियों को जमानत दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले ईडी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने अन्यों के साथ मिलकर झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी को प्रभावित किया था, जिसमें दो करोड़ की रकम का गलत प्रयोग किया गया था। इस बाबत मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील कंपनी के पूर्व सलाहकार के अलावा एस्सार पावर लिमिटेड के एक अधिकारी, निहार स्टॉक लिमिटेड के निदेशक, मुंबई की कंपनी केई इंटरनेशनल के अधिकारी, गुरुग्राम की कंपनी ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के वरिष्ठ अधिकारी को कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि के. रामाकृष्णा प्रसाद के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण उन्हें जमानत नहीं मिल सकी।