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आप विधायक पर छेड़छाड़ व दंगे की धाराओं में तय होंगे आरोप

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आप विधायक पर छेड़छाड़ व दंगे की धाराओं में तय होंगे आरोप
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गोविंदपुरी इलाके में घर में घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । अदालत ने आप विधायक दिनेश मोहनिया पर छेड़छाड़ व दंगा करने की धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश दिया है। मामला वर्ष 2016 में गोविंदपुरी इलाके में दंगा करने व महिला से छेड़छाड़ करने से जुड़ा है। दिनेश मोहनिया संगम विहार क्षेत्र से विधायक हैं।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने कहा कि इस मामले में दिनेश मोहनिया व सह-आरोपी योवन शर्मा पर संबंधित धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इस समय शिकायतकर्ता के बयान पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है।
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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिनेश मोहनिया व योवन शर्मा मार्च 2016 में अपने समर्थकों के साथ गोविंदपुरी में एक शख्स के घर में घुसे। उसके साथ मारपीट की और घर की महिला सदस्य से छेड़छाड़ को अंजाम दिया। अदालत ने इन आरोपों के मद्देनजर दिनेश व योवन पर अनाधिकृत प्रवेश, मारपीट, छेड़छाड़ व दंगा करना संबंधी धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश दिया है।
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