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एमबीबीएस में दाखिले के लिये छात्रा को नीट से छूट देने का निर्देश

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एमबीबीएस में दाखिले के लिए छात्रा को नीट से छूट देने का निर्देश
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-छात्रा व एक छात्र को विदेश में एमबीबीएस में मिल चुका है दाखिला
अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने विदेश में एमबीबीएस करने के लिए जरूरी नीट परीक्षा से कुछ छात्रों को छूट प्रदान करने का निर्देश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को दिया है। हाईकोर्ट ने छात्रों को यह छूट एक बार के लिए प्रदान की है, क्योंकि इन छात्रों ने कहा था कि उन्हें सरकार के मौजूदा नियम की जानकारी नहीं थी। याचिका दायर करने वाले छात्रों में एक छात्रा भी शामिल थी।
जस्टिस एस. रविंद्र भट व जस्टिस एके चावला की खंडपीठ ने ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया(एमसीआई) से कहा कि छात्रा व एक अन्य छात्र को विदेश में स्थित मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें, क्योंकि पहले भी उसने एक छात्र को इसकी छूट दी है। केंद्र सरकार के 1 मार्च 2018 नियम के अनुसार निजी या विदेशों के मेडिकल कॉलेज में तब तक नामांकन नहीं हो सकता जब तक कि छात्र नीट प्रवेश परीक्षा पास नहीं करता। सरकार के इस नियम को एक छात्रा पारुल भटनागर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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याची के वकील अशोक अग्रवाल ने न्यायालय से कहा कि उनके मुवक्किल ने 2017 की नीट परीक्षा पास की थी। उसे दूसरे देश के मेडिकल कॉलेज में नामांकन की अनुमति मिल गई, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण वह नामांकन नहीं करा सकी। इस बार भी उसने नीट परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गई। मगर जार्जिया के एक मेडिकल कॉलेज ने नामांकन की अनुमति दे दी।
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याची के वकील ने कहा कि उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एमसीआई के समक्ष आवेदन दिया, लेकिन उसने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया जबकि पिछले साल एमसीआई ने बिना नीट पास किए एक छात्र को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। बिना नीट परीक्षा पास किए किसी भी मेडिकल कॉलेज में नामांकन न होने संबंधी सरकार के हालिया नियम के बारे में उसे पता नहीं था। उसे भी एक बार के लिए छूट दिया जाए। इसे देखते हुए न्यायालय एमसीआई से उसे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दे। न्यायालय ने सुनवाई के बाद छात्रा को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
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