वेतन संबंधी आदेश का पालन न करने पर स्कूल पर कार्रवाई का निर्देश
हाईकोर्ट ने 2010 में दिया था दो अध्यापकों का वेतन दोबारा निर्धारित करने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने आदेश के आठ साल बाद भी दो अध्यापकों के वेतन का दोबारा निर्धारित न करने पर निजी स्कूल पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को दिया है। हाईकोर्ट ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दोबारा निर्धारित करने का आदेश 2010 में दिया था।
जस्टिस सिद्घार्थ मृदुल ने अध्यापक साधना पायल व दिनेश कुमार के वेतन के दोबारा निर्धारण संबंधी आदेश का पालन न करने पर शिक्षा निदेशालय को जयपुरिया पब्लिक स्कूल पर कानून सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन अध्यापकों को वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एक जनवरी 1996 से वेतन व बकाए के भुगतान का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने स्कूल प्रबंधक को अगली तारीख पर मौजूद रहने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिये 25 अक्तूबर 2018 की तारीख तय की है। कोर्ट ने यह निर्देश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।