नशा मुक्ति केंद्र संचालन
के लिए नियम लागू
- दिल्ली सरकार ने जनहित याचिका पर हाईकोर्ट को दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली। राजधानी में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए सरकार ने नियम बनाकर लागू कर दिए हैं। यह जानकारी दिल्ली सरकार की ओर से बुधवार को हाईकोर्ट को दी गई। हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को इन केंद्रों के लिए 19 सितंबर तक नियम बनाने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया था।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि यह नियम मंगलवार को ही राजधानी में लागू कर दिए गए हैं। खंडपीठ ने इन केंद्रों में भर्ती के लिए मरीज की स्वीकृति लेने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बाद नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन से संबंधित याचिकाओं का निबटारा कर दिया। कोर्ट में एक पिता ने बेटेे को नशा मुक्ति केंद्र से मुक्त कराने के लिये प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याची के बेटे को उसकी पत्नी व बच्चों ने जबरन एक केंद्र में भर्ती कराया था।