किराएदार की पुलिस जांच न कराने पर मकान मालिक दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । अदालत ने किरायेदार का वेरिफिकेशन कराने में नाकाम रहने पर मकान मालिक को दोषी ठहराया है। किरायेदार चार साल से दोषी के मकान में किराये पर था, लेकिन उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। हालांकि कोर्ट ने दोषी ठहराने के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया।
तीस हजारी अदालत के एसीएमएम जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में कहा कि पेश साक्ष्यों के मद्देनजर आरोपी को किरायेदार निरंजन मिश्रा की पुलिस वेरिफिकेशन न कराने का दोषी पाया जाता है। अभियोजन पक्ष इन आरोपों को पूरी तरह साबित करने में कामयाब रहा है।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा आरोपी ने कानून का पालन नहीं किया और थाने में किराएदार जांच फॉर्म जमा नहीं करके संबंधित पुलिस आदेश का उल्लंघन किया है। थाना पटेल नगर पुलिस ने मकान मालिक निरंजन मिश्रा के खिलाफ इस साल जनवरी में आईपीसी की धारा 188 के तहत एक मामला दायर किया था।