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डेयरी की सील तोड़ने पर मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली । गोकलपुर गांव में डेयरी की सील तोड़ने के मामले में पुलिस ने भाजपा सांसद व दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन (आईपीसी-188) और डीएमसी एक्ट की धारा 465 व 461 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन (ईडीएमसी) के वेटनरी विभाग ने शुक्रवार को गोकलपुर गांव में चल रही अवैध डेयरी को सील कर दिया था। रविवार को मनोज तिवारी गोकलपुर गांव पहुंचे। वहां लोगों के साथ मिलकर सांसद ने हथौड़ा मारकर डेयरी की सील को तोड़ दिया। घटना का पता चलते ही मॉनिटरिंग कमेटी ने कड़ा ऐतराज जताया। इसके बाद एमसीडी ने डेयरी को दुबारा सील कर दिया। एमसीडी के अधिकारियों ने सील तोड़ने के मामले की शिकायत उत्तर-पूर्वी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी थी। छानबीन के बाद पुलिस ने मनोज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले में कौन-कौन और लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर मामले की छानबीन की जाएगी।
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