आईआईटी अपने से नहीं जुड़ने देगा अन्य संस्थानों का नाम
-कॉपीराइट एक्ट के तहत आईआईटी दिल्ली द्वारा अदालत में जल्द दायर होगी याचिका
सीमा शर्मा
नई दिल्ली। आईआईटी अब अपने नाम के साथ किसी अन्य संस्थान का नाम नहीं जुड़ने देगा। आईआईटी दिल्ली कॉपीराइट एक्ट के तहत अदालत में नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। जिससे कोई भी संस्थान अपने नाम के पहले या बाद में आईआईटी का नाम न जोड़ सके। इसके लिए आईआईटी प्रबंधन बाकायदा कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहा है।
आईआईटी दिल्ली प्रबंधन के मुताबिक कॉपीराइट मामले में कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। उसी के तहत अदालत में दोबारा नई याचिका दायर की जाएगी। दिल्ली मेट्रो द्वारा आईआईटी के नाम के साथ फिटजी जोड़ने का मामला ही नहीं, बल्कि भविष्य में आईआईटी का नाम किसी भी संस्थान से न जोड़ने की मांग भी रखी जाएगी। आईआईटी प्रबंधन का मानना है कि इस मुद्दे पर अन्य आईआईटी भी आईआईटी दिल्ली का साथ देंगे। इसके अलावा यदि नियमों के तहत कॉपीराइट नहीं होगा, तो उसके लिए भी आवेदन करेंगे। याचिका के माध्यम से अदालत से अपील की जाएगी कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत आईआईटी का गठन हुआ है। ऐसे में आईआईटी के नाम के साथ किसी का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है। उधर, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के तहत आईआईटी एक्ट में आईआईटी रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे में उनके नाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी रजिस्टर्ड संस्था के नाम को अपने साथ जोड़ना नियमों का उल्लंघन है।