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वायु सेना मे महिलाओं की भर्ती

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वायुसेना में महिलाओं की भर्ती में भेदभाव का लगाया आरोप
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हाईकोर्ट ने वायु सेना व रक्षा मंत्रालय से मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने वायुसेना में तकनीकी व गैर तकनीकी ग्रेड में महिलाओं की नियुक्ति नहीं करने के मुद्दे पर सरकार व वायु सेना से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में वायुसेना की भर्तियों में महिलाओं के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने रक्षा मंत्रालय व वायु सेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस कुश कालरा की जनहित याचिका पर जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि वायुसेना में तकनीकी व गैर तकनीकी ग्रेड में भर्ती को केवल भारतीय अविवाहित पुुरुषों तक सीमित रखा गया है। यह देश की महिलाओं की प्रति भेदभाव है।
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याची ने अधिवक्ता चारू वली खन्ना के जरिये याचिका दायर कर महिलाओं को इन पदों पर भर्ती करने का निर्देश वायु सेना को देने की मांग की है। यह याचिका वायु सेना के उस भर्ती विज्ञापन के बाद दायर की गई है जिसमें तकनीकी व गैर तकनीकी पदों पर वायु सैनिकों की भर्ती के लिए अविवाहित पुुरुषों से आवेदन मंगाए गए हैं।
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