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सिटीजन फॉर ट्रीज के पेट्रोलिंग टीम की शिकायत पर कार्रवाई

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स्टे के बाद एक पेड़ काटने पर 60 हजार का जुर्माना
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- सिटीजन फॉर ट्रीज के पेट्रोलिंग टीम की शिकायत पर सीपीडब्ल्यूडी पर की गई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के त्यागराज कॉलोनी में दिल्ली उच्च न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद एक पेड़ काटने पर दक्षिणी दिल्ली वन संरक्षक ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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सिटीजन फॉर ट्रीज की ओर से प्रेरणा प्रसाद और बलराम चौधरी ने कहा कि हमारी मुस्तैदी से एक पेड़ काटने पर सीपीडब्ल्यूडी पर यह जुर्माना वन विभाग की ओर से लगाया गया है। हम रोजाना इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसी बीच पेड़ों को काटे जाने की सूचना मिली थी। नागरिक कार्यकर्ता प्रेरणा प्रसाद ने बताया कि हमने अवैध पेड़ काटने को लेकर चार शिकायतें पुलिस को दीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के पास शिकायत की गई। हमारे पास सूचना 3 पेड़ के कटने की है। जबकि दो पेड़ कटने के सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। अभी फिलहाल कार्रवाई एक पेड़ को लेकर हुई है जल्द ही दूसरे पेड़ को लेकर भी कार्रवाई होगी। पर्यावरण मंत्री के पास शिकायत करने के बाद दो वन अधिकारी प्रेरणा प्रसाद और बलराम चौधरी के साथ त्यागराज कॉलोनी में स्टेडियम में मौके का मुआयना किया, जहां पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई। वहीं, सोमवार को वन विभाग ने मामले की सुनवाई कर यह जुर्माना लगाया है। इसके अलावा त्यागराज कॉलोनी में कुछ पेड़ जो मृतप्राय थे वहां से सीपीडब्ल्यूडी ने मलबा हटाकर मिट्टी भी पाट दी है।
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