लालू परिवार को बतौर आरोपी
तलब करने पर फैसला 30 को
आईआरसीटीसी होटल अनुबंध मामला : सीबीआई ने आरोपपत्र में परिवार और अन्य को किया नामजद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने आईआरसीटीसी होटल अनुबंध मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को आरोपी के तौर पर तलब करने पर फैसला 30 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। मामला दो होटलों के संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को दिए जाने में हुई कथित अनियमितता से जुड़ा है।
कोर्ट के समक्ष सीबीआई ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं और 16 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। न्यायाधीश ने कहा कि मुझे दस्तावेज का अध्ययन करने दें। मैं सोमवार को आदेश पारित करूंगा कि इन्हें बतौर आरोपी तलब किया जाए या नहीं।
सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बीके अग्रवाल पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी ले ली गई है। अग्रवाल आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक थे। इसके अलावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल, तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना, तत्कालीन समूह महाप्रबंधक वीके अस्थाना और आरके गोयल व सुजाता होटल्स के दो निदेशकों और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर को भी आरोपी बनाया है।