नोएडा प्राधिकरण को सेक्टर-18 में देना होगा क्योस्क
- आवंटी के प्रार्थना पत्र पर जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता फोरम ने नोएडा प्राधिकरण को 30 दिन के अंदर आवंटी को सेक्टर-18 में क्योस्क देने का आदेश दिया है। आवंटी को वर्ष 1991 में एक क्योस्क सेक्टर-7 में आवंटित किया गया था, लेकिन पांच साल बाद प्राधिकरण ने वह जमीन किसी ओर को आवंटित कर दी गई, जिस पर क्योस्क बना हुआ था। आवंटी ने जमा धनराशि को ब्याज समेत और क्योस्क के बदले क्योस्क मांगा था।
वर्ष 1991 में नोएडा के सेक्टर-22 निवासी दीनदयाल गुप्ता ने नोएडा प्राधिकरण में क्योस्क के लिए आवेदन किया था। प्राधिकरण ने सेक्टर-7 में एक क्योस्क आवंटित कर दिया। आवंटी ने कुल कीमत 1.04 लाख रुपये जमा करके क्योस्क की लीज डीड करा ली। वर्ष 1995 प्राधिकरण ने क्योस्क के पास की जमीन किसी अन्य को आवंटित कर दी, जिससे उसका क्योस्क बंद हो गया। आवंटी ने जिला उपभोक्ता फोरम में नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रार्थना दाखिल किया।
वर्ष 2002 में फोरम ने आवंटी के पक्ष में फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने पहले राज्य और बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील की। दोनों जगह आवंटी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। आदेश का पालन करवाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में अपील की।
30 दिन में सेक्टर-18 में देना होगा क्योस्क
सुनवाई के बाद फोरम ने माना कि प्राधिकरण की तरफ से आवंटी को सेक्टर-18 में क्योस्क देने का प्रस्ताव दिया गया। आवंटी मैकडोनाल्ड के पास वाला क्योस्क लेने को तैयार हो गया, लेकिन प्राधिकरण ने आवंटन नहीं किया और आवंटन नहीं करने का जवाब भी फोरम में दाखिल नहीं कर सका।
अब 8 लाख रुपये ओर देने होंगे
प्राधिकरण आवंटी को सेक्टर-18 में नियमानुसार क्योस्क आवंटित करने को तैयार है। नियमानुसार, आवंटी को 8 लाख रुपये और जमा करने होंगे। उसके अलावा लीज डीड के लिए स्टांप शुक्ल भी देना होगा। आवंटी इनको देने के लिए तैयार नहीं था। फोरम ने आवंटी की इस अपील को खारिज कर दिया है।