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विश्वविद्यालयों में नियुक्ति विभाग नहीं, कुल सीट पर होगी

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विश्वविद्यालयों में नियुक्ति विभाग
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नहीं, कुल सीट आधार पर होंगी
- यूजीसी ने रोस्टर 13 के नियम पर रोक लगाई, संस्थानों को भेजी सूचना
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। देशभर के विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती में एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण का आधार डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि कुल सीट होगा। यूजीसी ने रोस्टर 13 के नियम पर रोक लगा दी है। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पूर्व की भांति नियुक्तियां होंगी।
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सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एनडीए नेताओं की बैठक में यूजीसी रोस्टर का मुद्दा गरमाया। नेताओं ने कहा कि यूजीसी रोस्टर के नए नियम के चलते आरक्षित वर्ग को नियुक्ति में लाभ नहीं मिलेगा। इसी के बाद यूजीसी ने रोस्टर 13 नियम पर रोक लगाने की जानकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को भेज दी है। गौरतलब है कि 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूजीसी को कुल सीट नहीं, बल्कि विभाग के कुल पदों के आधार पर नियुक्ति का निर्देश दिया था। इसी के तहत यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को नए नियम लागू करने को कहा था।
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