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कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला

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कोर्ट ने अतिरिक्त आरोप
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तय करने के निर्देश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल पर घूस लेने के लिए उकसाने की धारा में अतिरिक्त आरोप तय करने के शुक्रवार को निर्देश दिए हैं। यह मामला झारखंड में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला खदान आवंटन में धांधली से जुड़ा है। जिंदल स्टील की ओर से बयान जारी कर इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जिंदल और 14 लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के आरोपों में चार्जशीट दायर की है।
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पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने नवीन जिंदल के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत घूस लेने के लिए उकसाने की धाराओं में आरोप तय करने के लिये 16 अगस्त की तारीख तय की है। अदालत ने जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व अन्य 11 पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश अप्रैल 2016 में दिया था। उस समय घूस लेने के लिए उकसाने के आरोप तय नहीं किए गए थे।
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