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लीड खबर, जिले की फास्टट्रेक कोर्ट ने अपना दूसरा फैंसला सुनाया

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नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को 10 साल कैद
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-पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
-दो आरोपी एक साल पहले भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं
अमर उजाला ब्यूरो
नूंह/पुन्हाना। दो साल पहले 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने एक व्यक्ति को दस साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। पोक्सो स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगनानी की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। वहीं इस मामले में अन्य दो आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिन्हें एक साल पहले भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
मामला नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 24 जुलाई 2016 को नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली थी। इस दौरान घासेड़ा निवासी अनीश, चंदेनी निवासी नसीर और खानपुर निवासी खुर्शीद ने लड़की को कार में जबरन बैठाकर अगवा कर लिया। तीनों उसे लुधियाना ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 30 जुलाई 2016 को धारा आरोपियों के खिलाफ नगीना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। 21 अगस्त 2016 को पंजाब पुलिस ने लुधियाना से नाबालिग को बरामद कर लिया, जबकि तीनों आरोपी मौके सेे फरार हो गए। 22 अगस्त को पीड़िता के 164 के बयान दर्ज कराए गए। इसमें पीड़िता ने अपने साथ गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाया।
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नगीना पुलिस ने 19 सितंबर 2017 को अनीश को गिरफ्तार कर लिया। जबकि नासिर और खुर्शीद को अदालत ने 23 अगस्त 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया। पीड़िता के वकील ताहिर हुसैन और नसीम सिरौली ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो स्पेशल कोर्ट मे एक साल केस चला। शनिवार को अदालत ने अनीश को धारा 363 में पांच साल की कैद और 10 हजार जुर्माना, धारा 366 ए में पांच साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना और 6 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजाई सुनाई। सभी सजाएं एक साथ काटनी पड़ेगी।
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नाबालिग से गैंगरेप में भगोड़ा घोषित आरोपी गिरफ्तार
नूंह। नाबालिग से गैंगरेप मामले में अदालत से भगोड़ा घोषित आरोपी सद्दीक को महिला थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार रात करीब एक बजे नूंह बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे भौंडसी जेल भेज दिया। वहीं पुलिस इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
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महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी के अनुसार नूंह के एक गांव की नाबालिग लड़की को अगवा कर दो आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने एक महिला मैमूना सहित तीन अन्य नूर मोहम्मद, जुबैर व सद्दीक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी नूर मोहम्मद का अदालत ने बरी कर दिया। जबकि महिला सहित अन्य दो आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया। बृहस्पतिवार रात पुलिस ने बड़ा पुन्हाना निवासी सद्दीक को गिरफ्तार कर लिया।
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