राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को घर देने में नाकाम रहने पर खरीदार को 40 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने छह हफ्ते में ब्याज सहित यह रकम लौटाने को कहा है।
सर्वोच्च उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नोएडा निवासी ऋषि कपूर को 4258475 रुपये लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही 12 फीसदी सालाना साधारण ब्याज की दर से मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। दरअसल सात साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद कपूर को घर नहीं दे पाने के कारण आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपा शर्मा ने कंपनी को यह आदेश दिया है। इसके अलावा मुकदमा खर्च के 10000 रुपये अलग से भुगतान करने को कहा है।
कपूर ने ‘यूनिटेक हराइजन’ के ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट में 44.48 लाख में एक अपार्टमेंट बुक कराया था। जिसमें से उन्होंने कंपनी को 4258475 रुपये का भुगतान कर दिया था। उन्होंने कंपनी को 22 मई, 2006 को 4.11 लाख और 3 जुलाई, 2006 को 5.47 लाख रुपये दिए। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक से कर्ज लेकर कंपनी को शेष 33 लाख रुपये दिया। अलॉटमेंट लेटर के मुताबिक कंपनी को नवंबर 2008 में कपूर को घर देना था। जब सात साल तक घर नहीं मिला, तो उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।