पुन्हाना। साल 2013 में ट्रक से टक्कर मारकर रेलवे फाटक पर लगे बंपर को तोड़ने के मामले में जमानत पर छूटे खंड के गांव झारपुड़ी निवासी मोहम्मद इरशाद पुत्र उस्मान के घर तेलंगाना के काजीपेट की रेलवे पुलिस बृहस्पतिवार को पहुंची। नहीं मिलने पर पुलिस ने आरोपी के घर पर अदालत का गिरफ्तारी वारंट चस्पा किया जिसमें अदालत ने आरोपी को 5 मार्च तक पेश होने के आदेश दिए हैं। निश्चित तारीख पर अदालत में हाजिरी नहीं लगाने पर उसकी चल-अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।
तेलंगाना काजीपेट रेलवे पुलिस जांच अधिकारी सुरेश ने बताया कि मोहम्मद इरशाद पुत्र उसमान निवासी झारपुडी ने वर्ष 2013 में काजीपेट रेलवे स्टेशन पर ट्रक की टक्कर से रेलवे फाटक पर लगे बंपर को तोड़ा था।
जिस पर काजीपेट रेलवे स्टेशन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और कुछ दिन बाद अदालत ने उसको जमानत पर छोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी ने कुछ दिन तक तो अदालत में हाजिरी लगाई लेकिन उसके बाद वह अदालत से गैरहाजिर हो गया। इसी कारण अदालत ने उसके खिलाफ गैरजमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर पांच मार्च तक अदालत में पेश होने का समय दिया है।