फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को निगम ने बनाया सरल

विज्ञापन
विज्ञापन
ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को निगम ने बनाया सरल
विज्ञापन

गुरुग्राम। व्यापारियों की सुविधा के लिए नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को और भी अधिक सरल बना दिया गया है। अब केवल दो दस्तावेज के साथ व्यापारी ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं। इनमें पहचान का दस्तावेज व लीज डीड या लीगल ऑक्यूपेंसी दस्तावेज शामिल हैं।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330, 331, 335 व 336 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक है। ट्रेड लाइसेंस के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। हालांकि पहले इसके लिए कई प्रकार के दस्तावेज निगम में जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन 5 दिसंबर को नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केवल व्यापारी के पहचान दस्तावेज व प्रतिष्ठान की लीज डीड दस्तावेज के आधार पर ट्रेड लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे विशेष कैंप
नगर निगम क्षेत्र में व्यापारियों के पास जाकर उन्हें ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है, ताकि उनका समय बचे। इसके तहत शनिवार को जोन-3 क्षेत्र के मेट्रो पोलिस मॉल में जोनल कराधान अधिकारी समीर श्रीवास्तव की टीम ने विशेष कैंप लगाया।


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें