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उपभोक्ता फोरम ने एयर फ्रांस पर जुर्माना लगाया

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उपभोक्ता फोरम ने एयर फ्रांस पर जुर्माना लगाया
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गुरुग्राम। यात्री के दवा व जरूरी दस्तावेज से भरे बैग को निर्धारित स्थान पर पहुंचाने में देरी होने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर फ्रांस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में एयर फ्रांस पहले ही यात्री को उनके नुकसान के लिए 61280 रुपये का भुगतान कर चुका है।
एक निजी कंपनी में कार्यरत एंबियंस आईलैंड डीएलएफ फेज-3 निवासी मंजीत सिंह ने नवंबर 2017 में जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर बताया कि सितंबर 2017 में एसओटीसी ट्रेवल्स के जरिये पेरिस की फ्लाइट में दो बिजनेस क्लास की टिकटें ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जाने के लिए बुक कराई थी। बेटे को एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छोड़ना था। वह सामान के 4 बैग ले गए थे। एयरपोर्ट पर चेक-इन के समय उन्होंने एयरपोर्ट प्रबंधन को बैग सौंपते हुए एडिनबर्ग के लिए बुकिंग की थी। जब वह एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें 2 बैग नहीं मिले। इन बैग में हॉस्टल की चाबी, जरूरी दस्तावेज, दवा सहित कपड़े थे। एयरपोर्ट प्रबंधन से इस बारे में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। एक दिन बाद उन्हें दो बैग प्राप्त हुए। ऐसे में वह न तो होस्टल जा पाए और न ही दवा ले पाए।
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उन्हें मजबूरन एडिनबर्ग में ही सामान खरीदना पड़ा। मोबाइल चार्जर बैग में छूटने के कारण उनके मोबाइल बंद हो गए और वह किसी से भी संपर्क नहीं कर पाए। ऐसे में उनका पूरा ट्रिप खराब हो गया। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर उन्हें हुई मानसिक व शारीरिक परेशानी के लिए 2-2 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। फोरम ने इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व सबूत के आधार पर एयर फ्रांस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह राशि एयर फ्रांस एयरलाइन को उपभोक्ता को देनी है।
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