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विवाह और अंतिम संस्कार में 11 लोगों को शामिल होने की अनुमति

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नूंह। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 से 17 मई तक ‘महामारी अलर्ट -सुरक्षित हरियाणा’ के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन धीरेंद्र खड़गटा ने सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोर्ट या घर में ही विवाह के कार्यक्रम संपन्न होंगे। बरात निकालने की भी अनुमति नहीं मिलेगी।
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जिलाधीश ने कहा कि जिले के सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं है। निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है, उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मीडियाकर्मी और कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिलेगी। इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिले के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग और अनलोडिंग के
जिलाधीश ने बताया कि नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेटरी, फार्मा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरालमेडिकल स्टाफ अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं आईटी और आईटी संबंधी सेवाएं, ई-कामर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल है। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार एंड ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे।
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रेस्तरां, ढाबे और होटल कर सकेंगे होम डिलीवरी
उपायुक्त ने बताया कि रेस्तरां, ढाबे और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। कोई भी व्यक्ति स्टालों पर भोजन या फल ग्रहण नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोनों में केवल भोजन, दूध व राशन आदि के लिए होम डिलीवरी की अनुुमति होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट रहेगी। इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएंगे, संगठन नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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