मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सुनाया फैसला, 2021 में ट्रक ने मारी थी टक्कर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 5 जुलाई 2021 में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सेना के सूबेदार कुमार (43) के परिवार को 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने कहा कि सूबेदार शराब के नशे में दोपहिया वाहन चला रहे थे इससे उनकी ओर से स्वतः ही सहभागी लापरवाही साबित नहीं होती।
न्यायाधिकरण दीपक कुमार के मुताबिक, यह साबित हो गया है कि संबंधित दुर्घटना तेज और लापरवाही से ट्रक चलाने के कारण हुई थी। ट्रक चालक दीपक शराब के नशे में दोपहिया वाहन चला रहा था जो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार अनुमेय सीमा से अधिक था। न्यायाधिकरण ने 2020 के दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सहभागी लापरवाही साबित करने के लिए दो तत्वों को साबित करना जरूरी है, पहला शराब की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक थी और दूसरा शराब ने दुर्घटना में योगदान दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के अनुसार, ट्रक लापरवाही से चलाया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप यह घातक दुर्घटना हुई और यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सूबेदार अपने दोपहिया वाहन को तेज़ी और लापरवाही से चला रहे थे। इसके बाद न्यायाधिकरण ने परिवार को विभिन्न मदों में 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें आश्रितों की हानि के लिए 98.88 लाख रुपये भी शामिल थे। न्यायाधिकरण ने ट्रक की बीमा कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजा राशि जमा करने का निर्देश दिया।