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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

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ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनीत चौधरी की अदालत 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी शशि (42 वर्ष) को दोषी करार दिया है। उसे 10 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सरकारी अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2016 में नोएडा सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया था। क्षेत्र की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। अधिवक्ता के अनुसार बच्ची शौच करने जा रही थी तभी पास में ही रहने वाले आरोपी ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म की वारदात की। कुछ देर बाद बच्ची की मां वहां पहुंची तो आरोपी भाग निकला। इस घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने आरोपी शशि मूल निवासी अहमदगढ़, बुलंदशहर के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। केस की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी शशि को दोषी करार दिया।
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