गुरसहायगंज (कन्नौज)। बसपा के पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी को कोर्ट ने आचार संहिता और कोविड-19 प्रोटोकाॅल के उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को नाै अन्य लोगों को भी दोषमुक्त करार दिया।
कोतवाली पुलिस ने 25 जनवरी 22 को आरोप लगाया था कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद पूर्व विधायक के आवास पर बिना अनुमति सभा हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इससे आदर्श आचार संहिता व कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। अभियोजन पक्ष कोई ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके चलते कोर्ट ने दस लोगों को बरी करने का आदेश दिया।