जिला प्रशासन को मिला शासनादेश, सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 29 जुलाई से ही लागू माना जाएगा
400 करोड़ हर वर्ष बचत का है अनुमान
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले में महिलाओं को स्टांप शुल्क में एक फीसदी तक छूट मिलने लगी है। जिला प्रशासन ने इसे लागू कर दिया है। शनिवार को शासनादेश प्रशासन को मिला है लेकिन यह 29 जुलाई से प्रभावी होगा। इसका फायदा जिले में 35 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों मिलेगा।
अफसरों का कहना है कि सभी रजिस्ट्रार कार्यालय में महिलाओं के नाम हो रही रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है। एक माह के बाद छूट का आकलन किया जाएगा। अनुमान है कि हर वर्ष महिलाओं को रजिस्ट्री पर करीब 400 करोड़ रुपये तक की बचत होगी।
हर साल महिलाओं के नाम 50-60 हजार रजिस्ट्री
हाल ही में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया था। इसका फायदा जिले में हजारों महिलाओं को मिलेगा। साल 50 से 60 हजार रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से होती है।
वर्जन
शासनादेश देरी से मिला है लेकिन सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में छूट के साथ महिलाओं की रजिस्ट्री की जा रही है। एक करोड़ तक की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत छूट की जा रही है।
-ब्रिजेश कुमार, एआईजी द्वितीय