फरीदाबाद के बीके अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ की अनुमति लेना जरूरी होगा।
नए नियम के तहत स्त्री रोग विशेषज्ञ अनुमति पत्र जारी करेगी। यह व्यवस्था सोमवार से लागू कर दी जाएगी। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गर्भवती महिलाओं को अनुमति पत्र ओपीडी कमरा नंबर नौ और 10 में मिलेगा।
अनुमति पत्र ओपीडी कार्ड से अलग होगा, जिसे अल्ट्रासाउंड कक्ष में दिखाने के बाद जांच होगी। अस्पताल के अनुसार, ओपीडी में प्रतिदिन करीब 145 गर्भवती महिलाएं जांच के लिए आती हैं।
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हालांकि सभी महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच की जरूरत नहीं होती, लेकिन महिलाएं एएनसी के नाम पर अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं।
इस कारण जरूरतमंद महिलाओं को सुविधा नहीं मिल पाती है। वहीं अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट की कमी चल रही है। मरीजों की संख्या अधिक होने से कई बार गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड समय पर नहीं हो पाता है।
इस समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है, ताकि जरूरतमंदों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।