बद्रीनाथ धाम के पूर्व मुख्य रावल केशवन नंबूदरी की जमानत याचिका बुधवार को अदालत ने खारिज कर दी। नंबूदरी पर भक्त की बेटी से होटल के कमरे में छेड़छाड़ करने का आरोप है। वहीं, अदालत ने नंबूदरी के सहायक विष्णु प्रसाद को जमानत प्रदान कर दी है। हालांकि, विष्णु को बिना सूचना दिए दिल्ली से बाहर न जाने की हिदायत दी गई है।
साकेत जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी श्रेया मेहता अरोड़ा की अदालत में नंबूदरी को न्यायिक हिरासत से पेश किया गया। अदालत ने विष्णु को जमानत दी, लेकिन नंबूदरी की याचिका खारिज करके 17 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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अदालत ने कहा कि नंबूदरी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पेश मामले के अनुसार, नंबूदरी सहायक विष्णु के साथ तीन फरवरी को छतरपुर के होटल डिलाइट में आकर ठहरा था। उसने पीड़िता को फोन करके मिलने के लिए बुलाया।
जब पीड़िता कमरे में पहुंची तो दोनों नशे में थे। आरोप है कि नंबूदरी ने पानी देने के बहाने से पीड़िता से छेड़छाड़ शुरू कर दी। वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और पति व पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दी। महरौली थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को चार फरवरी को गिरफ्तार कर लिया।