एनजीटी ने रेलवे से कहा है कि वह ट्रैक के किनारे न सिर्फ बसी झुग्गी बस्तियों बल्कि मौजूद पक्के भवनों से रेलवे ट्रैक पर फेंकने वाले व्यक्तियों से सख्ती से पेश आएं। पीठ ने कहा कि आदेश के मुताबिक, ऐसे सभी लोग जो रेलवे ट्रैक पर कूड़ा-कचरा फैलाते हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाएं।
पीठ ने कहा कि पक्के भवन में कोई भी रहता हो यदि वह रेलवे ट्रैक पर गंदगी फैला रहा है तो उस पर कार्रवाईं करें। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को यह निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि नई दिल्ली से लेकर सब्जी मंडी स्टेशन तक कई बिल्डिंग मौजूद हैं।
इनके जरिये रोजाना कूड़े व कचरे की डंपिंग की जाती है। रेलवे इन्हें क्यों नहीं रोक रहा है। यदि आप दोषी लोगों पर सख्ती के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाएं तो शायद इनकी दोबारा आदेश उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं होगी।