नीतिश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद पाए विशाल यादव ने भाई की मंगनी के लिए दो सप्ताह के लिए जमानत मांगी है।
उसने परिवार में एकमात्र पुरुष सदस्य होने के नाते समारोह के प्रबंध करने का तर्क रखा है। याचिका पर न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति जेआर मिढ्ढा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी।
विशाल ने याचिका में भाई की 9 फरवरी 2014 को छतरपुर फार्म हाउस में होने वाली मंगनी का तर्क रखते हुए कहा कि उसके पिता नहीं है। परिवार में वही बड़ा पुरुष सदस्य है। वह साढ़े 9 वर्ष से जेल में है और उसे सजा में कोई छूट नहीं मिली है। तैयारियों के लिए उसका घर में होना जरूरी है।
मालूम हो कि हत्याकांड के आरोप में विकास यादव, विशाल व सुखदेव पहलवान को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तीनों की अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।