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नितिश कटारा हत्याकांड: दोषी सुखदेव पहलवान को बेटी के विवाह के लिए मिली पांच दिन की पैरोल

Fri, 04 Dec 2020 08:36 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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उच्च न्यायालय ने नितिश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को  बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में पैरोल प्रदान कर दी। वह नितिश की हत्या के आरोप में 20 वर्ष की सजा काट रहा है।

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न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि दोषी को पुलिस हिरासत में कुशीनगर में ले जाया जाए ताकि वह बेटी के 6 दिसंबर को होने वाले विवाह व अन्य समारोह में शामिल हो सके। अदालत ने कहा पांच दिन के बाद उसे जेल में वापस लाया जाए।

अदालत ने याची के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे पैरोल प्रदान किया जाए। याची के अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने अदालत के समक्ष दिल्ली सरकार गृह विभाग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें पहलवान को पैरोल देने से इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा उनके मुवक्किल को पिछले वर्ष बेटी के विवाह प्रबंधो के लिए पैरोल दी गई थी और उसने पैरोल शर्तो का कोई भी उल्लंघन नहीं किया। ऐसे में पैरोल स्वीकार की जाए।
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दिल्ली सरकार के अधिवक्ता व नितिश की मां नीलम कटारा ने पैरोल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दोषी को पिछले वर्ष ही पैरोल मिल चुकी है ऐसे में उसे मात्र पुलिस हिरासत में पैरोल देने पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं, चश्मदीद अजय कटारा ने भी विरोध जताते हुए नवंबर माह में दोषी की पत्नी ने उस पर हमला किया था और दोषी के खिलाफ 24 आपराधिक मामले दर्ज है। 

इस मामले में मुख्य आरोपी विकास यादव व विशाल यादव भी सजा काट रहा है। वहीं विकास के पिता डीपी यादव एक अन्य मामले में जेल में है। सभी पर आरोप था कि उन्होंने 16 फरवरी 2002 को विकास यादव ने अपनी बहन के संबंधों के चलते नितिश कटारा की हत्या कर दी थी और उसके शव को जला दिया था।

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