नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बुधवार को गुरुग्राम के भोंडसी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए हरियाणा सरकार को फटकार लगाई।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें, जिसमें त्रुटिपूर्ण अधिकारियों के खिलाफ सार्थक कानूनी कार्रवाई हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की अवैधताओं को दोहराया नहीं जाए।
पीठ ने कहा कि बिना अनुमति के गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करना कानून का घोर उल्लंघन है। कोई भी राज्य इस तरह के काम होते देख अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता।