राष्ट्रीय राजधानी की आवासीय कॉलोनियों में प्रदूषण फैलाने वाली मौजूद अवैध औद्योगिक ईकाइयों के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में याचिका दाखिल की गई है।
एनजीटी ने मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व दिल्ली सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस जावद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने याची व दरियागंज निवासी मोहम्मद शारिक के मामले पर मंगलवार को सुनवाई की। पीठ ने मामले में सीपीसीबी व दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, दिल्ली जल बोर्ड को 15 मई से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।