नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने वायु प्रदूषण के लिए उत्तर रेलवे पर 71 लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को रेलवे से जुर्माने की इस राशि को वसूलने का निर्देश दिया है।
एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन के आसपास वायु प्रदूषण नहीं रोक पाने के मामले में उत्तर रेलवे पर कुल 71.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर सीमेंट की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। इसके चलते आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। एनजीटी ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माने का आदेश जारी दिया।
एनजीटी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति ने कहा कि उत्तर रेलवे ने सीमेंट की लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने और इस काम में लगे मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। एनजीटी ने सेंट्रल रेलवे वेयरहाउस पर कार्रवाई करते हुए सीपीसीबी को 28.65 लाख रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।