नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश का उल्लंघन करने और निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों को क्षति पहुंचाए जाने के मामले में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के कमिश्नर पुनीत कुमार गोयल को कारण बताओ नोटिस दिया है। जिसमें बैंच ने पूछा है कि आखिर क्यों न आपके खिलाफ अवमानना को लेकर कार्रवाई की जाए।
जस्टिस सोनम फिंटसू वांगड़ी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने यह निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने 2013 में प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि वह पेड़ों के एक मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण और मरम्मत कार्य नहीं करेंगे।
बैंच ने एसडीएमसी कमिश्नर को इसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है।